उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, UP Viklang Pension
उत्तर प्रदेश सरकर ने विकलांक नागरिको को ध्यान में रखते हुए विकलांग पेंशन
योजना की शुरुआत की है ताकि उनका जीवन बेहतर तरह गुजर सके . इस योजना के तहत
विकलांग नागरिक को 500 रूपये प्रति माह मिलते है इस लेख में हम सम्पूर्ण योजना के
बारे में जानकारी देंगे
विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग नागरिक को उत्तर प्रदेश का स्थाई नागरिक होना अनिवार्य है
- विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
- विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदक को 40% तक विकलांग होना चाहिए
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी और पेंशन योजना का लाभ ले रहा है जो उसे विकलांग पेंशन योजना का लाभ नही मिलेगा
- विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रूपये प्रति मासिक से अधिक नही होनी चाहिए
- यदि आवेदक तीन पहिया , चार पहिया या किसी अन्य वाहन का मालिक है तो उसे विकलांग पेंशन योजना का लाभ नही मिलेगा.
- आवेदक यदि किसी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है तो उसे विकलांग पेंशन योजना का लाभ नही मिलेगा
विकलांग पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन -
विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने
के लिए आपको अधिकारिक बेबसाईट पर जाना होगा वहा पर “दिव्यांक पेंशन” पर क्लिक करके
आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है..
Official website - : https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx
यदि यहा पर दिए गये लिंक पर क्लिक करने पर वेवसाईट ना
खुले तो आप Google पर “Viklang pension
yojna uttar pradesh online apply” टाइप करके भी सर्च कर सकते है ..
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