Shram Yojna | श्रम योजना

 हमारे देश असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने श्रम योजना की शुरुआत की है इस योजना के माध्यम से सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिन लोगो मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने 1 फरवरी 2019 को की थी। श्रम योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि रिक्शा चालक,ड्राइवर, मजदूर, मोची, दर्जी, घरों में काम करने वाले, भट्टा मजदूर आदि को प्राप्त होगी। 


श्रम योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की पेंशन हर महीने दी जाएगी | श्रम योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए आपको बता देइस योजना में शामिल होने वाले मजदूर आयकरदाता नहीं होना चाहिए अथार्त सरकारी कर्मचारी ,EPF, NPS, ESIC के सदस्य नहीं होने चाहिए


यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु पेंशन की प्राप्ति की अवधि में हो जाती है तो उस स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया है 
इस योजना में अब तककरीब 44.90 लाख से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण करवा करवा चुके 


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के पात्र - 

बुनकर

सफाई कर्मी

घरेलू कामगार

सब्जी तथा फल विक्रेता

प्रवासी मजदूर आदि

छोटे और सीमांत किसान

भूमिहीन खेतिहर मजदूर

मछुआरे

पशुपालक

ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले

निर्माण संरचनाओं में कार्य करने वाले

चमड़े के कारीगर


श्रम योजना के लिए दस्तावेज- 


आधार कार्ड

पहचान पत्र

बैंक खाता 

पता

मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो


श्रम योजना में आपका योगदान -

इस योजना में लाभ लेने के लिए आपको हर महीने योगदान देना पड़ेगा इसके लिए 18 वर्ष की  आयु  वालो हर महीने 55 रूपये जमा करने होंगे 30 साल वालो को 105 तो वही 40 साल वालो 200 रूपये जमा करने होंगे | हर उम्र के लिए अलग अलग राशि है जिसे आप ऑफिसियल बेबसाईट पर जाके देख सकते है !


श्रम योजना बीच में छोड़ने पर- 

1. यदि लाभार्थी 10 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकलता है तो उसका योगदान सेविंग बैंक खाते कि दर पर दिया जाएगा 

2. यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की समय  बाद बाहर निकलता है परन्तु 60 वर्ष की आयु से पहले निकल जाता है  तो लाभार्थी को अंशदान के साथ संचित ब्याज के रूप में अंशदान या सेविंग बैंक दर पर जो भी सबसे अधिक होता वह दिया जाएगा 


श्रम योजना आवेदन की प्रक्रिया - 

इसके लिए आपको ओफिसिअल बेबसाईट पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा या आप जन सेवा केंद्र पर भी जाकर आवेदन कर सकते है 

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